Woman Pension Scheme: सरकार के द्वारा समय-समय पर अनेक योजनाएं चलाई जाती है यह योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए चलाई जाती है कई योजनाएं ऐसी होती है जो पार्टिकुलर आयु सीमा के लिए ही लागू होती है इसी के मध्य नजर सरकार की एक योजना है जिसका नाम मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना रखा गया है, जो 18 से लेकर 55 वर्ष तक की महिलाओं के लिए लागू की गई है योजना के तहत सरकार महिला को ₹500 प्रतिमाह देती है।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना कौन आवेदन कर सकता है
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की ऐसी तलाकशुदा विधवा निराश्रित महिलाएं अथवा वे औरतें जो शादी के बाद अलग रहने को मंजूर है उनको Woman Pension Scheme के तहत पेंशन दी जाती है आवेदन करने वाली महिला की पारिवारिक वार्षिक आय 48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसमें उन महिलाओं को रखा गया है जिनका जीवन विप करने के लिए आई का कोई स्रोत नहीं है यदि महिला गरीब नहीं है तो इस योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा इसके अलावा वह प्रदेश की स्थानीय निवासी भी होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना आवश्यक डॉक्यूमेंट
आवेदन लिए आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आपके पास में आधार कार्ड राशन कार्ड जन्म प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र बैंक खाता की डायरी आवेदन करने वाली महिला की पासपोर्ट साइज फोटो इसके अलावा महिला का आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
इसके अलावा विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए और तलाकशुदा महिला का पेंशन के लिए न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए, परित्यक्ता महिला पेंशन के लिए उपखंड अधिकारी विकास अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा आवेदन करने के पश्चात आपके आवेदन फार्म की जांच होगी और सही पाए जाने पर आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी इसके अलावा आप अपनी ग्राम पंचायत से भी संपर्क कर सकते हैं।
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